उपधारा (७) में उपबन्ध है कि जहां स्कीम के अनुसार अर्जित कोई आस्ति, किसी पूर्व वर्ष में, उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से जिसके लिए वह अर्जितकी गई थी, आठ वर्ष की समाप्ति के पूर्व विक्रय की जाती है या अन्यथाअंतरित की जाती है, वहां ऐसी आस्ति की लागत का ऐसा भाग जो उपधारा (१) केअधीन अनुज्ञात कटौतियों के लिए पात्र हैं, ऐसे पूर्ववर्ष के जिसमें ऐसीआस्ति विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है, कारबार या वृत्तिका लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप मेंआय-कर से प्रभार्य होगा.